जीएसटी प्रश्न और उत्तर: व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर प्रभाव – Series 1. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू हो गया। सैकड़ों टैक्स व सेस को हटाकर बने इस एक टैक्स से बहुत कुछ आसान हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सभी पार्टियों और पूर्व की सरकारों का सहयोग बताया। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन सबके अलावा भी जीएसटी में एक अहम खिलाड़ी की भूमिका है? आखिर किसकी वजह से यह सब कुछ एक प्लेटफार्म पर और इतना आसान हो सका है? तो आपको बताते हैं कि जीएसटी के पीछे एक ऐसी कंपनी का हाथ जिसकी मेहनत और सोच के चलते सब आसान हुआ है। यही नहीं, भविष्य में भी इसी कंपनी के कंधों पर देश की नई टैक्स व्यवस्था का दारोमदार रहेगा। शुरूआती तैयारियों के बीच कंपनी दो बार साइबर हमले भी झेल चुकी है।
जीएसटी प्रश्न और उत्तर: व्यापारियों और उपभोक्ताओं पर प्रभाव
उपभोक्ताओं पर प्रभाव
Ques. गाड़ियों और सेकंड हैंड कार पर कितना टैक्स लगेगा
Ans. नई कार पर टैक्स 28% और ऊपर से शेष लगेगा शेष कितना होगा यह कार पर निर्भर है आम कंज्यूमर किसी को कार बेचता है (सेकंड हैंड ) तो उसे टैक्स नहीं देना होगा
Ques. होम लोन पर जीएसटी लगेगा
Ans. नहीं होम लोन पर जीएसटी लागू नहीं होगा बैंक अपने हिसाब से ब्याज लेंगे लेकिन लोन सेक्शन करते वक्त सर्विसेज का कोई कंपोनेंट है तो वह महंगा होगा सर्विसे सर्विस टैक्स रेट 15% से बढ़कर 18 % हो जाएगा
Ques. फाइनेंस कंपनी पर क्या असर होगा
Ans फाइनेंसियल सर्विसेज महंगी होगी असर कंज्यूमर पर आएगा कंपनी को टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा
Ques. बेड सीट पर क्या टैक्स रेट है
कीमत ₹1000 तक है तो 5% कीमत 1000 से ज्यादा है तो 12 % टैक्स लगेगा
Ques. फोन पर कितना फायदा होगा
Ans. देश में बने फोन महंगे हो सकते हैं इंपोर्टेंड के दाम घटने की उम्मीद है
Ques. दवा और सर्जिकल प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगेगा
Ans. जीवन रक्षक दवाओं पर 5% अन्य दवाओं पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर 12 परसेंट और विकलांगों के इस्तेमाल की चीजों पर पांच पर्सेंट टैक्स लगेगा
Ques. नमकीन पर कितना जीएसटी लगेगा
Ans. नमकीन भुजिया मिक्सचर चबेना ऐसे खाद्य पदार्थों पर 12 पर्सेंट टैक्स लगेगा
व्यापारियों पर प्रभाव
इनवॉइस में एक्साइज पेमेंट का जिक्र नहीं तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा
Ques. मैं एक निर्माता हूं 1 जुलाई को जो स्टॉक मेरे पास रहेगा उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं खरीद बिल में एक्साइज ड्यूटी का जिक्र नहीं है तो क्या उसका भी क्रेडिट मिलेगा
Ans. इनवॉइस में यह नहीं लिखा की एक्साइज़ ड्यूटी दिया गया है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा
Ques. मैं एफएमसीजी डीलर हूं किसे सामान बेच सकता हूं पेमेंट कैसे लेना है
Ans. किसी को बेचने या भुगतान लेने पर पाबंदी नहीं है हां दूसरे कानून के तहत केस पेमेंट लेने की सीमा 2 लाख रूपय तय की गई है
Ques. हमारी किराना की दुकान है जीएसटी नहीं लिया तो क्या दिक्कत होगी
Ans. सालाना बिजनेस 20 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं बिजनेस 20 लाख से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन जरूर है इसके बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा
Ques. स्टॉक पर जीएसटी कितना लगेगा कितने समय तक स्टॉक रख सकते हैं
Ans. अगर आप क्रेडिट क्लेम नहीं करते तो क्लोजिंग स्टॉक रखने की कोई सीमा नहीं है अगर आपसी सीजीएसटी एसजीएसटी में 60%/40% क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं तो इसकी सीमा 6 माह है
Ques. 60% इनपुट क्रेडिट कब मिलेगा
Ans. जिस वस्तु पर सीजीएसटी रेट 9% (जीएसटी 18 %) या ज्यादा है तो उस पर 60% क्रेडिट मिलेगा सीजीएसटी रेट 9% से कम है तो 40 परसेंट क्रेडिट मिलेगा
Ques. मेरा बिजनेस सालाना 10 लाख का है मैंने वेट नंबर जमा कराया है मुझे माल मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी
Ans. सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा दूसरे राज्य में सप्लाई है तो भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है भले ही टर्नओवर 20 लाख से कम हो सप्लाई एक ही राज्य में और सालाना बिक्री 20 लाख रुपए से कम है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं
जॉब वर्क के लिए सामान बेचते समय इशू करें डिलीवरी चालान
Ques. मैं सिल्वर रॉ मेटेरियल मध्य प्रदेश से गुजरात भेजता हूं वहां से ज्वेलरी बनाकर मंगवाता हूं इस पर जीएसटी कैसे लागू होगा
Ans. यह जो वर्क की श्रेणी में आएगा ज्वेलरी बनवाने के लिए रॉ सिल्वर भेजते वक़्त डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा इस पर टैक्स नहीं लगेगा लेकिन तैयार ज्वेलरी एक साल में नहीं मिली तो टैक्स देना होगा
Ques. मेरी कपड़े की दुकान का सालाना टर्नओवर 60 लाख है कितना जीएसटी लगेगा
Ans. कंपोजीशन विकल्प चुनते हैं तो टर्नओवर का 1% ( ट्रेडर के लिए ) टैक्स लगेगा लेकिन अब ग्राहक से टैक्स नहीं ले सकते आपको इनपुट भी क्रेडिट नहीं मिलेगा कंपोजीशन में नहीं जाते हैं तो फैब्रिक पर 5% टैक्स है रेडिमेंट गारमेंट की दो केटेगरी रखी गई है कीमत ₹1000 तक है तो 5% टैक्स लगेगा कीमत ₹1000 से ज्यादा है तो 12% टैक्स लागू होगा
Ques. जिस व्यापारी के पास इस जीएसटी नंबर नहीं है क्या उसको ट्रेडर्स माल सप्लाई कर सकते हैं या नहीं
Ans बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन उन्हें इनवॉइस पर खरीदार का नाम पता लिखना होगा अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को ₹50000 से ज्यादा का सामान भेजा है तो राज्य का नाम और कोड भी बताना होगा
Ques. फैब्रिक ड्राइंग पेंटिंग और प्रोसेसिंग के जॉब वर्क पर कितना टैक्स लगेगा
Ans. टेक्सटाइल के लिए जॉब वर्क पर 5% टैक्स रेट है इस टैक्स का इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा
Ques. मेरा ईट बनाने का काम है इसमें जीएसटी लागू होगा क्या कितने टर्नओवर और पर टैक्स लगेगा
Ans. सेंड लाइन फ्लाई एश से बनी ईट पर 12 % टैक्स रेट तय किया गया है सालाना टर्नओवर 20 लाख है तक है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं
Ques. मैं बच्चे को आईआईटी के लिए कोचिंग इंस्टिट्यूट में एडमिशन करवाना चाहता हूं सर्विस टैक्स के साथ इस 30-35 हजार बता रहे हैं जीएसटी में एजुकेशन को टैक्स फ्री किया गया है क्या करना चाहिए
Ans. जीएसटी में स्कूल कॉलेज की फीस को पहले की तरह टैक्स फ्री रखा गया है कोचिंग इंस्टिट्यूट की पीस पर टैक्स लगेगा पहले 15% सर्विस टैक्स लगता था अब 18 % लगेगा
Ques, मोबाइल फोन के पार्ट्स पर कितना टैक्स तय हुआ है
Ans मोबाइल के पार्ट्स को 12 % टैक्स रेट की केटेगरी में रखा गया है
Ques. ऑफिस स्टाफ के लिए चाय कॉफी के खाने पर जो खर्च होता है उस पर टैक्स भी लगता है टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिलेगा या नहीं
Ans. नहीं खाने पीने के सामान का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा
Ques. इंटर- स्टेट खरीद – बिक्री पर अभी सी – फार्म की जरूरत पड़ती है जीएसटी में क्या होगा
Ans. जीएसटी में E-Way की व्यवस्था की गई है यह ₹50000 से ज्यादा के सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर जरूरी होगा हालांकि यह एक जुलाई से नहीं बाद में लागू होगा
Ques. मैं बुलन कैप बनाता हूं अगर मैं कंपोजीशन स्कीम लेता हूं तो मुझे Yarn पर कितना टैक्स देना होगा कैप बेचने पर मुझे कितना बिल काटना होगा
Ans वूलेन Yarn पर 5% टैक्स तय किया गया है लेकिन अगर आप कंपोजीशन का विकल्प चुनते हैं तो ग्राहक से टैक्स नहीं ले सकते टर्नओवर पर टैक्स देना होगा इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा
Ques. लोग कह रहे हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद छोटी दुकानें बंद हो जाएगी क्या ऐसा है
Ans ऐसी चर्चा गलत है जीएसटी के बाद भी छोटी दुकानें बनी रहेगी अगर पूरे साल का बिजनेस 20 लाख रुपए से ज्यादा है तभी कारोबारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इससे कम बिजनेस वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है दूसरे राज्य में सामान बेचना है तभी रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है 20 से 75 लाख वालों के लिए कंपोजीशन स्कीम है
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